अगर आपको अपने घर में ज्यादा कैश रखने की आदत है, या आप Business man हैं और अक्सर आपको अपने घर पर कैश रखना पड़ता है, भले ही आप अगले दिन बैंक में जाकर जमा करा देते हों. या बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी फंड या अचानक आने वाली जरूरतों के लिए घर में कैश रखना पसंद करते हैं. वे अचानक आने वाली जरूरत पर बैंक या एटीएम नहीं जाना चाहते हैं.
अगर आप भी ऐसा ही करते है, तो आपको जानना चाहिए इस से संबंधित नियम .
इनकम टैक्स के मुताबिक घर में आप जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं, घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं होती है. लेकिन वह आपके इनकम के सोर्स से मेल खानी चाहिए एवं आपके पास एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। आपके पास उस कैश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कैश पर चुकाए गए टैक्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हैं। यानी अगर आप घर में कैश रखते हैं तो बेहतर हैं कि उस कैश के सोर्स, आईटीआर डेक्लेरेशन एवं उससे जुड़े डॉक्यूमेंट जरूर रखें। अगर आप घर में रखे कैश के बारे में सोर्स नहीं बता पाते हैं तो जांच एजेंसी आपके ऊपर कार्रवाई करेगी साथ ही आपके पास जितना अनडिस्क्लोज कैश मिलता है तो उसपर 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है।
आपको कैश संबंधित अन्य नियम भी जानना चाहिए
1. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अनुसार अगर आप एक बार में पचासहजार से ज्यादा कैश निकालते या जमा करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड के प्रति बैंक को देना होगा।
2. एक साल में बीस लाख से ज्यादा कैश जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अपना पैन कार्ड के प्रति बैंक को देना होगा। ऐसा करने से चूकते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
3. अगर आप किसी को दो लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में करते हैं तो पैन और आधार देना होगा।
4. अगर आप एक बार में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से एक लाख रुपए से अधिक का पेमेंट करते हैं आपको पैन या आधार देना होगा।
5. अगर आप किसी नजदीकी रिश्तेदार से दो लाख से अधिक का अमाउंट कैश में लेते हैं तो आपसे सवाल किया जा सकता है। बेहतर हैं कि आप इस तरह का लेन-देन बैंक के जरिए करें। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बीस हजार से ज्यादा का रकम या लोन कैश में नहीं ले सकते हैं।
6. आप दो हजार से अधिक का कैश चंदे में डोनेट नहीं कर सकते हैं।
7. कोई सामान दो लाख रुपये से ज्यादा के, कैश में आप नहीं खरीद सकते. अगर खरीदते है तो इसके लिए पैन या आधार कार्ड की कॉपी की जरूरत होगी.
8. कोई भी व्यक्ति तीस लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की खरीद-बिक्री को लेकर जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है. इसलिए रकम के सोर्स, आईटीआर डेक्लेरेशन एवं उससे जुड़े डॉक्यूमेंट जरूर रखें।
9. बैंक से दो करोड़ रुपये से अधिक कैश Cash निकालने पर आपको TDS देना होगा.
10. एक वित्तीय वर्ष में कैश में बीस लाख रुपये से ज्यादा का Transaction करने पर जुर्माना लग सकता है.