साल 2019 को खत्म होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. ऐसे में आपको आपके बैंक (Bank), इनकम टैक्स (Income Tax), एटीएम (ATM), पैन कार्ड (PAN Card) से जुड़े कुछ काम 31 दिसंबर 2019 तक निपटाने जरूरी हैं. अगर आपने 31 दिसंबर तक इन कामों को नहीं निपटाए तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं. आइए जानें कि वो कौन से 4 काम हैं, जिन्हें हर हाल में आपको 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लेने हैं…
(1) 31 दिसंबर तक जरूर लिंक करा लें आधार और पैन
अगर आपने अब तक पैन और आधार (Pan card aadhaar linking) को लिंक नहीं किया है तो अब आपके पास कुछ ही दिन बाकी हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन और आधार लिंक (PAN Aadhaar Linking) करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पैन कार्ड को ‘अमान्य’ घोषित कर सकता है. इसके बाद अवैध पैन के तहत जो भी कानूनी प्रावधान होगा, उसे फॉलो किया जाएगा. इसे माना जाएगा कि व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन ही नहीं किया है.
(2) SBI का ATM Debit कार्ड
अगर आपका बचत खाता (Saving Account) देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है तो आप 31 दिसंबर, 2019 तक यह काम जरूर कर लें. नहीं तो बाद में आप अपने बैंक खाते (Bank Account) में रखे पैसे नहीं निकाल पाएंगे. दरअसल, SBI अपने ग्राहकों के मैगनेटिक स्ट्रिप (Magnetic Stripe) डेबिट कार्ड (Debit Card) को ईएमवी चिप वाले डेबिट कार्ड (EMV Chip Debit Card) में बदल रहा है. अगर आपने अबतक अपने मैगनेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट कार्ड को नए कार्ड में नहीं बदलवाया है तो अब भी आपके पास मौका है. आप अपने होम ब्रांच में जाकर 31 दिसंबर 2019 तक ये काम कर सकते हैं. इसके बाद भी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं हैं तो आपका डेबिट कार्ड काम करना बंद कर देगा.
(3) 31 दिसंबर तक नहीं भरा ITR तो देना होगा भारी जुर्मानाअगर आपने 2018-2019 की इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अब तक नहीं फाइल की है तो आप आने वाले समय में भारी जुर्माने से बचने के लिए 31 दिसंबर तक ITR भर सकते हैं. अगर आप डेडलाइन के बाद और 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है.
(4) ‘सबका विश्वास स्कीम’ की अंतिम तारीख 31 दिसंबर
अगर आप भी किसी सर्विस टैक्स (Service Tax) या एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) संबंधित विवाद से जुड़े हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके समाधान के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें. दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ‘सबका विश्वास स्कीम’ की अंतिम अवधि आगे नहीं बढ़ाएगा. बता दें कि ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को शुरू किया था, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है.
Source – News 18
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