1928 सॉन्डर्स मर्डर केस की FIR, इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव नहीं थे आरोपी

1928 सॉन्डर्स मर्डर केस की FIR, इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव नहीं थे आरोपी

 

लाहौर पुलिस ने शनिवार (8 जून) को स्थानीय अदालत में एक एफआईआर की कॉपी सब्मिट की, जो 1928 में दर्ज की गई थी। अनारकली पुलिस थाने में दर्ज यह एफआईआर अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या से संबंधित थी, जिसमें वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को अज्ञात बताया गया था। अदालत ने इस एफआईआर की एक कॉपी लाहौर के वकील और याचिकाकर्ता इम्तियाज राशिद कुरैशी को सौंपी, जो भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं।

जानकारी के मुताबिक, कुरैशी ने याचिका दायर करके उस एफआईआर की प्रमाणित कॉपी मांगी थी, जिसमें शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सॉन्डर्स को हत्या का दोषी बताकर 1931 में पाकिस्तान के लाहौर  मेंअंग्रेजों ने फांसी दे दी थी।



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