ई आयकर का भुगतान, यह नेट बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के माध्यम से आयकर का भुगतान करने के लिए करदाताओं के लिए प्रदान की गई एक सुविधा है.
यदि आपके पास नेट बैंकिंग सुविधा के साथ बैंक खाता है, और आपका बैंक ई भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों में शामिल है तो आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं,
इस सुविधा को प्रदान करने वाले बैंकों की सूची एन एस डी एल – टिन बेवसाइट पर उपलब्ध है. आप अपने बैंक से भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
यदि आपके बैंक में ऑनलाइन भुगतान सुविधा नहीं है या ई – कर के लिए प्राधिकृत नहीं है तो आप ऑनलाइन सुविधा रखने वाले किसी प्राधिकृत बैंक में खाता रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के खाते से कर का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर सकते हैं. तथापि, ऐसा भुगतान करने के लिए चालान में आपके पैन नम्बर का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए.
ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए,
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- आप लॉगिन करेंwww.tin–nsdl.com और सेवा (service) टैब पर क्लिक कर, कथित वेबसाइट पर “ई-भुगतान” टैब पर यहां क्लिक करें।
- प्रासंगिक चालान अर्थात् आई टी एन एस 280, आई टी एन एस 281, आई टी एन एस 282, आई टी एन एस 283 अथवा प्रपत्र 26 थ ख जैसा लागू हो, का चयन करें।
- अपेक्षित चालान चुनने के बाद, आपको स्क्रीन पर निम्नलिखित डेटा एंटर करने के लिए कहा जाएगा:
- गैर-टी डी एस भुगतान के लिए पैन और टी डी एस भुगतान के लिए टैन
- करदाता का नाम व पता
- कर-निर्धारण वर्ष
- लघु शीर्ष कोड
- भुगतान का प्रकार
- दिए गए ड्राप डाउन से बैंक का नाम चुनें
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चालान नं. 280, 282 और 283 के मामले में पैन संख्या भरा जाना चाहिए. चालान नं. 281 के मामले में, टैन संख्या भरा जाना चाहिए. कृपया सुनिश्चित करें कि आप पैन या टैन सही रूप में भरें क्योंकि आगे की कार्रवाई के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है. यदि आयकर विभाग के डेटाबेस में पैन या टैन उपलब्ध नहीं है तो आप कर का भुगतान करने में आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
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- भरे हुए डाटा को जमा यानि सेव करने पर, एक पुष्टीकरण स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यदि पैन या टैन आईटीडी पैन या टैन मास्टर डाटा के अनुसार वैध हुआ तो मास्टर डाटा के अनुसार टैक्सदाता का पूरा नाम पुष्टीकरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- अब आप स्वयं द्वारा भरे गए विवरण का सत्यापन कर सकते हैं. यदि डेटा एंटर करते समय आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए “EDIT” पर क्लिक करें. यदि सभी विवरण और आयकर विभाग के अनुसार नाम सही हैं तो “SUBMIT” बटन पर क्लिक करें जो आपको आपके बैंक द्वारा आपको प्रदान की गई नेट बैंकिंग साइट पर ले जाया जाएगा.
- टैक्सदाता को नेट-बैंकिंग उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नेट-बैंकिंग हेतु लॉगिन करना होगा तथा बैंक साइट पर भुगतान संबंधी विवरण भरना होगा।
- सफलतापूर्वक भुगतान पर एक चालान काउन्टर फाइल प्रदर्शित होगा जिसमें सी आई एन, भुगतान विवरण तथा बैंक का नाम जिसके द्वारा ई-भुगतान किया गया है शामिल होगा। यह काउन्टर फाइल किए गए भुगतान का प्रमाण है। जिसे आप सेव कर ले।
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